आज हमलोग जानेंगे मैया सम्मान योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक कल्याण योजना है, जो गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, आम तौर पर विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्त महिलाओं को वित्तीय मदद दी जाती है।
मैया सम्मान योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- इस योजना झारखण्ड के महिला मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं
- जिसकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो
- विधवा महिलाएं: जिनकी पति का निधन हो चुका है।
- तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं: जिनका पति से संबंध विच्छेद हो चुका हो।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आने वाली महिलाएं।
- किसी भी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
मैया सम्मान योजना ज़रूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पति के मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए)
- गरीबी रेखा प्रमाण पत्र (BPL कार्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
महिला सम्मान योजना में आवेदन कैसे करें
- मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत आवेदन करने के लिए महिलाएं अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जा सकती हैं।
- वहां से उन्हें इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा।
- फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, इसे जरूरी दस्तावेजों के साथ संलग्न करके उसी आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।
मंईयां सम्मान योजना का स्टेटस चेक कैसे करें ?
- मंईयां सम्मान योजना का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर आपको “लॉगिन करें” का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करें। फिर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके पोर्टल में लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद, आपको “स्टेटस चेक” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना आवेदन स्टेटस देख सकते हैं।